द लोकतंत्र : हाई प्रोफाइल गीतिका सुसाइड केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। कांडा इस केस के मुख्य आरोपी थे। कांडा हरियाणा के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2012 के इस केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी कर्मचारी अरुणा चड्ढा आरोपी थे। राउज एवेन्यू की एक सेशन कोर्ट ने 1 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
बता दें, गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी एमडीएलआर में एयर होस्टेस रही गीतिका ने 5 अगस्त, 2012 में यहां अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी एमडीएलआर कंपनी में सीनियर मैनेजर रहीं अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था।
इस केस में गोपाल कांडा को 18 महीने जेल में भी रहना पड़ा था और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सुसाइड करने से पहले गीतिका ने सुसाइड नोट लिखा था। जिसमें उन्होंने गोपाल कांडा पर कई संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने गोपाल कांडा पर अपने प्रति गलत नजर रखने और उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने एमडीएलआर की मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था।
अदालत का फैसला अपन पक्ष में आने के बाद गोपाल कांडा ने ट्वीट कर लिखा, न्याय के मंदिर और अपने ईश्वर पर मुझे विश्वास था। आज मुझे न्याय मिला है। मेरे संघर्ष में हर समय सहयोगी बने रहे सिरसा के जन-जन, देश -प्रदेश के शुभचिंतकों और समर्थकों का आभारी हूं। आज दिल्ली में मां कालका देवी जी के दरबार में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया।