द लोकतंत्र : नौकरी बदलने की आपाधापी या लंबे ब्रेक के बाद अक्सर हम अपने पुराने पीएफ (EPF) अकाउंट को चेक करना भूल जाते हैं। समय बीतने के साथ यही खाता ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि यह पैसा अपने-आप उनके बैंक खाते में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर आपके पुराने खाते में 1,000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा है, तो उसे वापस पाने के लिए आपको खुद सक्रिय होना होगा। आज 1 मार्च 2026 की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित वापस पा सकते हैं।
कब निष्क्रिय हो जाता है आपका खाता?
EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीनों (3 साल) तक कोई नया अंशदान (कंट्रीब्यूशन) नहीं जमा होता या कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता, तो उसे इनऑपरेटिव मान लिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी अगर सदस्य 3 साल तक अपना पैसा नहीं निकालता, तो खाता इसी श्रेणी में आ जाता है। ऐसे में कई बार ब्याज मिलना भी रुक जाता है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है।
1,000 रुपये से ज्यादा की रकम पर क्या है नियम?
सरकार ने बहुत छोटे खातों (1,000 रुपये तक) के लिए तो सीधी प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन यदि आपके खाते में 1,000 रुपये से ज्यादा बैलेंस है, तो आपको पहले अपना खाता सक्रिय (Active) करना होगा। इसके बिना आपका क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए यह सोचना गलत है कि सिस्टम खुद-ब-खुद पैसा ट्रांसफर कर देगा।
पैसा निकालने से पहले करें ये 2 जरूरी काम
निकासी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी:
- UAN और KYC अपडेट: सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव है। सदस्य पोर्टल पर जाकर चेक करें कि आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट की जानकारी (KYC) सही और वेरिफाइड है या नहीं।
- खाता सक्रिय करने की रिक्वेस्ट: पोर्टल के ‘हेल्प’ सेक्शन में जाकर निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने का अनुरोध सबमिट करें। आपके नियोक्ता (Employer) और अधिकारियों की जांच के बाद आपका खाता दोबारा एक्टिव हो जाएगा।
ऑनलाइन क्लेम करने का तरीका
एक बार खाता एक्टिव हो जाने के बाद आप घर बैठे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं:
- ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगइन करें और ‘Online Services’ में जाएं।
- अगर आप पूरी रकम निकालना चाहते हैं तो Form 19 चुनें।
- पेंशन के हिस्से के लिए Form 10C और अगर नौकरी में रहते हुए एडवांस चाहिए तो Form 31 भरें।
- सही बैंक डिटेल और जानकारी भरने के बाद क्लेम सबमिट कर दें। कुछ ही दिनों में पैसा सीधे आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा।
ऑफलाइन विकल्प भी है मौजूद
अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई तकनीकी दिक्कत आती है, तो आप घबराएं नहीं। आप Form 19 भरकर जरूरी दस्तावेजों (आधार, पैन, बैंक पासबुक की कॉपी) के साथ अपने नजदीकी क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सही जानकारी होने पर ऑफलाइन माध्यम से भी पैसा मिल जाता है।
आपकी मेहनत की कमाई पर सिर्फ आपका हक है। इसे लावारिस छोड़ना समझदारी नहीं है। जितनी जल्दी आप अपना पुराना खाता चेक कर उसे सक्रिय कराएंगे, भविष्य के लिए उतनी ही बड़ी बचत सुनिश्चित कर पाएंगे।

