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नवंबर का Deadline Rush, 30 तारीख से पहले तुरंत निपटाने जरूरी हैं ये 4 काम

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द लोकतंत्र : नवंबर माह का समापन देश के लाखों नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस छोटे से समय में चार प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को पूरा करना अनिवार्य हो गया है। इन कार्यों को समय पर पूरा न करने पर सीधे तौर पर पेंशन रुकने, बैंक खाता बंद होने, या भारी पेनाल्टी लगने जैसी गंभीर परेशानियाँ सामने आ सकती हैं। यह डेडलाइन रश मुख्य रूप से पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों और टैक्सपेयर्स को प्रभावित करेगा, जिन्हें 30 नवंबर 2025 तक अपनी प्रक्रियाएँ पूरी करनी हैं।

पेंशनर्स की प्राथमिकता: लाइफ सर्टिफिकेट

सभी पेंशनभोगी व्यक्तियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना एक वार्षिक अनुपालन है, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित है।

  • आवश्यकता: सर्टिफिकेट जमा न होने पर अगले महीने से पेंशन रुक सकती है।
  • वरिष्ठ नागरिकों को राहत: 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ पेंशनर्स को प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का विस्तारित समय दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर 2025 तय की गई है।

  • योजना का स्वरूप: UPS नई पेंशन स्कीम (NPS) से अलग है, लेकिन पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) से भी भिन्न है। इस योजना के तहत कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान करना होगा, जबकि सरकार 18.5% राशि का योगदान करेगी।
  • समय विस्तार: कर्मचारियों की सुविधा के लिए पहले की सितंबर की समय सीमा को बढ़ाकर नवंबर किया गया था, जिसका उपयोग करना अब आवश्यक है।

बैंक और टैक्सपेयर्स के लिए बाध्यताएँ

वित्तीय पारदर्शिता और नियमों के पालन के लिए बैंक ग्राहकों और टैक्सपेयर्स को भी नवंबर के अंत तक कार्रवाई करनी होगी।

  • PNB ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी: पंजाब नेशनल बैंक के लाखों ग्राहकों के लिए 30 नवंबर तक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनका बैंक खाता ‘नॉन-ऑपरेटिव’ हो सकता है, जिससे धन निकासी और लेनदेन बाधित हो सकते हैं।
  • टैक्स अनुपालन: टैक्सपेयर्स के लिए अक्टूबर 2025 के लिए TDS चालान-कम-स्टेटमेंट (विशेष रूप से Section 194-IA, 194-IB, 194M, 194S) इसी तारीख तक जमा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जिनके लेनदेन Section 92E के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी अपनी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) 30 नवंबर तक फाइल करनी है। इन समय सीमाओं को नजरअंदाज करने पर लेट फीस, नोटिस और भारी पेनाल्टी का खतरा बढ़ जाता है।

इन महत्वपूर्ण समय सीमाओं को देखते हुए, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अंतिम क्षण की भीड़ और वित्तीय या प्रशासनिक रुकावटों से बचा जा सके।

Team The Loktantra

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