द लोकतंत्र : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोनत्ति बोर्ड ने पुलिस भर्ती परीक्षा रि एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि ये परीक्षा पहले हो चुकी थी लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद यूपी सरकार द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। परीक्षा रद करने के साथ योगी सरकार ने यह आश्वासन भी दिया था कि इस परीक्षा को 6 महीने के अंदर दोबारा आयोजित किया जाएगा। अब, 23, 24, 25 अगस्त और 30,31 अगस्त को भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोनत्ति बोर्ड ने दी जानकारी
पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह परीक्षा पूर्व में निरस्त कर दी गयी थी। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया था कि यह परीक्षा 06 माह के अन्दर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः आयोजित करायी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत शुधितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यकम घोषित किया गया है।
पुलिस बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई है कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं यथा-परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केन्द्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्मनिरूपण रोके जाने आदि हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक-19.06.2024 को जारी किए गये है। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है।
जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा उपरोक्त उल्लिखित तिथियों में आयोजित की जायेगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में थोड़ा अंतराल दिया गया है। उक्त तिथियों को प्रतिदिन 02 पालियों में यह परीक्षा सम्पन्न होगी तथा प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
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यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए डेटशीट आने के बाद अभ्यर्थियों को अब बेसब्री से एडमिट कार्ड आने का इंतजार है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक से दो सप्ताह में परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो सकता है।
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 प्रभावी
विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश – 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन् 2024) दिनांक 01 जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है।
इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है. ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।