द लोकतंत्र: आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। 15 सितंबर 2025 को ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। पहले यह समय-सीमा 31 जुलाई थी, लेकिन टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए इसे बढ़ाया गया था। अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक फाइलिंग नहीं की, उन्हें तुरंत यह काम पूरा कर लेना चाहिए। समय पर रिटर्न जमा न करने पर भारी लेट फीस और ब्याज लग सकता है।
पोर्टल पर बढ़ी भीड़, सर्वर स्लो
डेडलाइन नजदीक आते ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर लाखों लोग लॉगिन कर रहे हैं। कई यूजर्स ने शिकायत की है कि वेबसाइट स्लो हो रही है, फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहे या बार-बार हैंग हो रही है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और अफवाहों पर ध्यान न दें।
ITR फॉर्म का सही चुनाव
ITR-1 (सहज): 50 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए।
ITR-2: ऐसे लोग/HUF जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है।
ITR-3: बिजनेस या प्रोफेशन से आय रखने वालों के लिए।
ITR-4: छोटे व्यवसाय व प्रोफेशनल (50 लाख तक की आय)।
ITR-V: रिटर्न फाइल करने के बाद मिलने वाला सिर्फ acknowledgement।
ITR फाइलिंग का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें।
सही ITR फॉर्म चुनें और e-File सेक्शन में “Income Tax Return” पर क्लिक करें।
Form 26AS व AIS के डाटा को चेक कर एडिट करें।
Form 16 से क्रॉस चेक कर रिटर्न सबमिट करें।
अंत में ई-वेरीफाई करें (आधार OTP, नेट बैंकिंग या DSC से)।
देर से फाइल करने पर पेनल्टी
आय 5 लाख रुपये से अधिक: ₹5,000 लेट फीस।
आय 5 लाख रुपये तक: ₹1,000 जुर्माना।
देरी होने पर ब्याज व टैक्स छूट के लाभ भी खो सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
PAN, Aadhaar, बैंक डिटेल्स, Form 16, Form 26AS, AIS, निवेश प्रूफ, किराया रसीद या होम लोन स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट।
समय पर ITR क्यों फाइल करें
ITR फाइल करना न केवल टैक्स की जिम्मेदारी है बल्कि आपकी आय का सबूत भी है। यह लोन, वीजा और क्रेडिट कार्ड के लिए आवश्यक होता है। समय पर फाइलिंग से पेनल्टी से बचाव और रिफंड जल्दी मिलने का फायदा मिलता है।