द लोकतंत्र/ नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि SIR की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी, जहां आने वाले महीनों में चुनाव प्रस्तावित हैं। बिहार में पहला चरण पूरा होने के बाद अब आयोग ने 12 राज्यों में SIR के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निर्णय लिया है।
एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ‘एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसके लिए मैं राज्य के 7.5 करोड़ मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं।’ उन्होंने बताया कि अब दूसरे चरण के तहत देश के बाकी 12 राज्यों में भी SIR लागू किया जाएगा।
इसके लिए संबंधित राज्यों की मतदाता सूचियां आज आधी रात से फ्रीज कर दी जाएंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि इस प्रक्रिया में हर मतदाता को विशेष एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें पहले से उपलब्ध सभी विवरण दर्ज रहेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए तीन मुख्य फॉर्म जारी किए हैं –
- फॉर्म 6 : नए मतदाताओं के लिए, जिनका नाम सूची में जोड़ना है।
- फॉर्म 7 : उन नामों को हटाने के लिए जो पहले से सूची में हैं पर अब पात्र नहीं हैं।
- फॉर्म 8 : पहले से दर्ज नाम या विवरण में सुधार करने के लिए।
हचान और पात्रता प्रमाणित करने के लिए 12 दस्तावेजों को मान्यता
SIR प्रक्रिया में पहचान और पात्रता प्रमाणित करने के लिए 12 दस्तावेजों को मान्यता दी गई है, जिनमें पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, एलआईसी या बैंक द्वारा जारी सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, फैमिली रजिस्टर और जमीन या मकान अलॉटमेंट सर्टिफिकेट शामिल हैं।
बता दें कि बिहार में SIR का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, और राज्य की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जा चुकी है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी।

