द लोकतंत्र: केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के Renewal of Registration नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना संभव होगा, लेकिन इसके लिए पहले से कहीं ज्यादा फीस देनी होगी।
अब कितने साल तक चल पाएंगे पुराने वाहन?
नए नियमों के तहत, किसी भी वाहन की पहली रजिस्ट्रेशन डेट से अधिकतम 20 साल तक उसे रजिस्टर कराया जा सकता है। यानी वाहन के 15 साल पूरे होने के बाद मालिक को रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। 20 साल की अवधि पूरी होने तक वाहन का नवीनीकरण कराया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि यह कदम पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाने में मदद करेगा और सड़क सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
नई रजिस्ट्रेशन फीस (Renewal of Registration Fees)
सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए नई फीस तय की है, जो इस प्रकार है (GST शामिल नहीं):
इनवैलिड कैरिज – ₹100
मोटरसाइकिल – ₹2,000
थ्री-व्हीलर / क्वाड्रिसाइकिल – ₹5,000
लाइट मोटर व्हीकल (कार आदि) – ₹10,000
इंपोर्टेड मोटर वाहन (2 या 3 पहिया) – ₹20,000
इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया) – ₹80,000
अन्य वाहन – ₹12,000
दिल्ली-NCR को मिलेगी छूट
यह नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-एनसीआर को इसमें छूट दी गई है। यहां पहले से ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्त पाबंदियां लागू हैं। ऐसे में यहां पुराने वाहन रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की अनुमति नहीं होगी।
सरकार का उद्देश्य
मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों का कानूनी उपयोग करने का विकल्प मिलेगा। वहीं, अधिक शुल्क लेने का उद्देश्य यह है कि लोग पुराने वाहनों के बजाय नए और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने की ओर बढ़ें।
सरकार का यह कदम एक ओर जहां वाहन मालिकों के लिए राहत है, वहीं दूसरी ओर यह साफ संदेश भी देता है कि देश धीरे-धीरे पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।