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Kunal Kamra Eknath Shinde: कॉमेडी और व्यंग्य की एक सीमा होती है, बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी

Comedy and satire have a limit, attempts to defame will not be tolerated

द लोकतंत्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा ( Kunal Kamra Eknath Shinde ) मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कॉमेडी और व्यंग्य की एक सीमा होती है, बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल, स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के तंज के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। एकनाथ शिंदे को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मुंबई के खार इलाके में स्थित होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की, जहां उनका शो शूट हुआ था। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ दो FIR दर्ज की हैं।

फडणवीस की कड़ी प्रतिक्रिया – बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कॉमेडी और व्यंग्य की एक सीमा होती है, लेकिन किसी बड़े नेता को अपमानित करने की कोशिश स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, “कुणाल कामरा को यह समझना चाहिए कि 2024 के चुनावों में जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। व्यंग्य करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन अगर जानबूझकर किसी नेता की छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी, तो कानून के तहत कार्रवाई होगी।”

क्या कहा था कुणाल कामरा ने?

कुणाल कामरा ने एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म ‘दिल तो पागल है’ के एक गाने के बोल बदलकर एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा, पहले क्या हुआ, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई… फिर शिवसेना, शिवसेना से बाहर आ गई… एनसीपी, एनसीपी से बाहर आ गई… एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कन्फ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई के ठाणे से आते हैं… ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा… हाय…. एक झलक दिखलाए कभी, गुवाहाटी में छुप जाए… मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए….”

मुंबई पुलिस ने दर्ज की दो FIR

यह विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। फ़िलहाल, इसके बाद मुंबई पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं।

  1. पहली एफआईआर कुणाल कामरा के अपमानजनक बयान को लेकर दर्ज की गई है।
  2. दूसरी एफआईआर होटल में हुई तोड़फोड़ के संबंध में दर्ज की गई है।

यह भी पढ़ें : ज्ञानपीठ विजेता विनोद कुमार शुक्ल से मिले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, किया सम्मान

कामरा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(B) (सार्वजनिक उपद्रव संबंधी बयान) और 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कामरा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं, ऐसे में यह मामला और बड़ा हो सकता है।

Team The Loktantra

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