द लोकतंत्र : आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति और मनी लांड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दी। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आप सांसद को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह बीते छह महीने से जेल में बंद थे और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में कोई भी बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत की शर्तें क्या होंगी यह निचली अदालत तय करे। बता दें, 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया था।
जमानत देने के पूर्व कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो लंच ब्रेक के बाद इससे उसे अवगत कराया जाए। जिसके बाद ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध करने से इनकार कर दिया।
संजय सिंह पर क्या है आरोप
दिल्ली शराब घोटाला केस में बीते साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। हालाँकि मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ED ने इस पर कहा- हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें AAP सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया।
जमानत पर संजय बाहर, तिहाड़ में केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। वहीं, संजय सिंह को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। केजरीवाल को बीते 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह 10 दिनों तक उसकी हिरासत में रहे।
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प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने उनकी 15 दिन की न्यायिक हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। अदालत ने ईडी की याचिका मंजूर कर ली थी।