द लोकतंत्र/नई दिल्ली: Nestle Low Fat Dairy Whitener को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कार्रवाई की है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित द ललित होटल में इस्तेमाल किए जा रहे नेस्ले इंडिया के Low Fat Dairy Whitener की जांच में इसे ‘unsafe’ और ‘substandard’ पाया गया है। FSSAI के अनुसार, जांच रिपोर्ट में यह उत्पाद Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत तय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिला। इसके बाद संबंधित उत्पाद की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है।
द ललित होटल में हुई उत्पाद की जांच
FSSAI ने बताया कि यह Low Fat Dairy Whitener Bharat Hotels Ltd. के द ललित होटल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली से जांच के लिए लिया गया था। इसके बाद खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला में इसकी जांच की गई। जांच रिपोर्ट में उत्पाद को ‘substandard’ यानी तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं और ‘unsafe’ यानी खाद्य सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित बताया गया।
FSSAI ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कार्रवाई की जानकारी दी। नियामक के मुताबिक, प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित Food Business Operator (FBO) को भी दी गई है, ताकि वह रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठा सके।
Bharat Hotels को जारी किया गया नोटिस
जांच में उत्पाद के मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के बाद FSSAI ने Bharat Hotels Ltd. को नोटिस जारी किया है। कंपनी को खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ तय समय सीमा के भीतर अपील करने का अवसर भी दिया गया है।
हालांकि, अपील का अधिकार दिए जाने के साथ ही FSSAI ने संबंधित उत्पाद की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। यानी जिस Low Fat Dairy Whitener को जांच में असुरक्षित और मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है, उसे बेचने पर रोक लगा दी गई है।
FSSAI ने जांच की पूरी वजह सार्वजनिक नहीं की
FSSAI की सार्वजनिक जानकारी में अभी यह नहीं बताया गया है कि Low Fat Dairy Whitener में किस खास गुणवत्ता या सुरक्षा मानक में कमी पाई गई। नियामक ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जांच में किसी विशेष पदार्थ या दूषित तत्व की मौजूदगी मिली थी। इसलिए फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट ने उत्पाद को ‘unsafe’ और ‘substandard’ घोषित किया है।
FSSAI देश में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़े मानकों की निगरानी करता है। होटल, रेस्तरां और अन्य खाद्य कारोबारियों से लिए गए उत्पादों की जांच में नियमों का पालन नहीं होने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में भी FSSAI ने बिक्री रोकने के साथ Bharat Hotels को अपनी बात रखने और जांच रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का अवसर दिया है।




