द लोकतंत्र/उत्तराखंड न्यूज़: उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। Uttarakhand Sweets Expiry Date नियम के तहत 26 अक्टूबर 2026 से राज्य की दुकानों पर बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी या ‘Use-By Date’ साफ तौर पर लिखना अनिवार्य होगा। यह आदेश खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और इस्तेमाल की अवधि की स्पष्ट जानकारी देने के उद्देश्य से जारी किया है।
खुली मिठाइयों पर भी दिखानी होगी तारीख
खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के आदेश के अनुसार, 26 अक्टूबर से उत्तराखंड में बिक्री के लिए प्रदर्शित खुली मिठाइयों के साथ-साथ बेकरी उत्पादों पर भी निर्माण की तारीख और उनकी अंतिम उपयोग तिथि बतानी होगी। यह जानकारी उस ट्रे या काउंटर पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, जहां ग्राहक सामान खरीदने के लिए उसे देख सकें।
अब तक पैकेट में बिकने वाले खाद्य उत्पादों पर ऐसी जानकारी लेबल के जरिए मिलती थी, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों के पास अक्सर निर्माण और उपयोग की अवधि से जुड़ी जानकारी नहीं होती थी। नए निर्देश का उद्देश्य इसी कमी को दूर करना है।
मिठाई की Shelf Life एक जैसी नहीं होती
विभाग के मुताबिक सभी मिठाइयों की उपयोग अवधि समान नहीं होती। किसी मिठाई की Shelf Life केवल एक दिन हो सकती है, जबकि कुछ उत्पाद करीब 30 दिन तक इस्तेमाल योग्य रह सकते हैं। यह अवधि मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करती है।
इसलिए सरकार ने सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी अवधि तय करने के बजाय दुकानदारों को संबंधित उत्पाद की निर्माण और अंतिम उपयोग तिथि प्रदर्शित करने की व्यवस्था लागू की है। इससे ग्राहक खरीदारी से पहले यह देख सकेंगे कि मिठाई कब तैयार की गई थी और उसे कितने समय के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
निरीक्षण में सामने आई थी जानकारी की कमी
FDA के अधिकारियों ने मिठाई प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और प्रवर्तन अभियानों के दौरान पाया कि खुली मिठाइयों की निर्माण तिथि और उनकी उपयोग अवधि की जानकारी ग्राहकों को स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हो रही थी। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए मिठाई की ताजगी का आकलन करना मुश्किल हो जाता था।
नए नियम के तहत तारीख को बिक्री स्थल पर ही प्रदर्शित करने से ग्राहक अधिक जानकारी के साथ खरीदारी कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि इससे खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और मिठाई विक्रेताओं की जवाबदेही भी मजबूत होगी।
त्योहार और शादी के सीजन से पहले लागू होगा नियम
26 अक्टूबर से लागू होने वाला यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब देशभर में त्योहारों और शादी-विवाह के कारण मिठाइयों की मांग बढ़ती है। इस दौरान दुकानदार बड़ी मात्रा में मिठाइयां और बेकरी उत्पाद तैयार करके बिक्री के लिए रखते हैं। ऐसे में निर्माण और Use-By Date की जानकारी ग्राहकों के लिए खास तौर पर उपयोगी होगी।
यह कदम उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी के बारे में फैसला लेने में मदद करेगा। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए नियमों के पालन की निगरानी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई का आधार भी मजबूत होगा।




