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CJI की सख्ती के बाद SBI ने चुनाव आयोग को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी

After CJI's advice, SBI releases electronic bond information to Election Commission

द लोकतंत्र : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मंगलवार (12 मार्च) को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई ने शाम साढ़े पांच बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। बता दें, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सोमवार (11 मार्च) को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी देने के लिए अतिरिक्त समय सीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में 15 फरवरी को फैसला सुनाते हुए केंद्र की इस चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। हालांकि, एसबीआई द्वारा समयसीमा को  30 जून तक बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका डाली गई थी।

क्या कहा था डीवाई चंद्रचूड़ ने

याचिका की सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, आप (एसबीआई) कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ एसबीआई की मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है। मिलान प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हमने आपको मिलान करने के लिए कहा ही नहीं था। हमने सिर्फ स्पष्ट डिस्क्लोजर मांगा था।

इसके अलावा मामले पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति खन्ना ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा, आपने बताया कि चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी एक सील कवर लिफाफे में रखी गई है तो आपको सिर्फ सील कवर खोलकर जानकारी ही तो देनी है।

कोर्ट ने सख्ती के साथ जानकारी देने को कहा था

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने एसबीआई को नोटिस देते हुए कहा था कि यदि बैंक उसके निर्देशों और समयसीमा का पालन करने में विफल रहता है तो कोर्ट अपने 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

एसबीआई द्वारा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया गया है तो इसे 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा।

Team The Loktantra

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