द लोकतंत्र: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता दर्शन थूगुदीपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए दर्शन समेत पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने कर्नाटक पुलिस को सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनाया। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सामने आया है।
क्या है मामला?
जून 2024 में बेंगलुरु के एक शेड में रेणुकास्वामी को कथित तौर पर 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस का आरोप है कि इस दौरान पीड़ित को गंभीर शारीरिक प्रताड़ना दी गई। बाद में उसका शव एक नाले से बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि इस वारदात में दर्शन थूगुदीपा समेत कई लोग शामिल थे।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले इस मामले के सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि यह विवेकाधीन शक्ति का गलत इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट का आदेश पलट दिया और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर अपराध में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
कौन हैं दर्शन थूगुदीपा?
48 वर्षीय दर्शन थूगुदीपा पिछले दो दशकों से कन्नड़ सिनेमा के बड़े सितारों में गिने जाते हैं। हालांकि, उनका नाम कई बार विवादों में भी आ चुका है। 2011 में उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। 2021 में एक वेटर के साथ मारपीट और 2023 में पड़ोसी के साथ विवाद के दौरान पालतू कुत्ते को छोड़ने के मामले में भी वे सुर्खियों में रहे।
इस ताजा फैसले के बाद दर्शन की कानूनी परेशानियां और गहरा गई हैं। पुलिस अब जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई करेगी।