द लोकतंत्र/ पटना : बिहार में वाहन सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के परिवहन विभाग ने 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को अनिवार्य कर दिया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि वाहन मालिकों को एक महीने के भीतर अपनी गाड़ियों में HSRP लगवानी होगी, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
सरकार के मुताबिक, बिहार में करीब 52 लाख ऐसे वाहन हैं जिनमें अभी तक HSRP नहीं लगी है। बढ़ती वाहन चोरी और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। HSRP लागू होने से वाहनों की ट्रैकिंग आसान होगी और फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर रोक लगेगी।
HSRP नहीं लगवाने पर लगेगा भारी जुर्माना
परिवहन मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर HSRP नहीं लगवाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 और धारा 50 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
HSRP एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जिसमें यूनिक कोड, होलोग्राम और अन्य सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जिससे इसे आसानी से नकली नहीं बनाया जा सकता। इससे न सिर्फ चोरी के मामलों में कमी आएगी, बल्कि ट्रैफिक नियमों के पालन में भी सुधार होगा।
वाहन मालिकों के लिए जरूरी निर्देश
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने जिले के जिला परिवहन कार्यालय (DTO) से संपर्क कर HSRP से संबंधित जानकारी तुरंत अपडेट कराएं। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है।
मंत्री श्रवण कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन वाहनों में पहले से HSRP लगी हुई है, लेकिन फिर भी SMS प्राप्त हो रहा है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में संबंधित DTO कार्यालय जाकर सॉफ्टवेयर में जानकारी अपडेट कराई जा सकती है। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में वाहन सुरक्षा मजबूत होगी और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि जुर्माने और अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

