द लोकतंत्र : ज्ञानवापी परिसर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर सकती है। वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में वजूखाना व शिवलिंग छोड़कर अन्य क्षेत्र के एएसआइ सर्वे का निर्देश दिया था।
इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी।
हालाँकि, आज हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया और ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी।
ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
अब पुनः अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
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वहीँ, हिन्दू पक्ष की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया गया है। इस कैविएट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया गया कि अगर मुस्लिम पक्ष एएसआई को सर्वे को संचालन करने की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करता है तो बिना उनका पक्ष सुने हुए कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाए।