द लोकतंत्र : दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर मनीष सिसोदिया को राउज ऐवन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दिया है। साथ ही, दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में फिलहाल चार्ज फ्रेम नहीं करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। इससे पूर्व, कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत को सात मई तक बढ़ा दिया था।
बता दें, सिसोदिया की मांग है कि फ़िलहाल उन पर आरोप तय नहीं किए जायें। इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जाँच अधिकारियों से जवाब मांगा है। वहीं दलील पूरी होते ही मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट से बाहर चले गए, जिस पर जज ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा उन्होंने पहली बार देखा है। जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहली बार इस तरह का बर्ताव देखा है। आप दलील पूरी होते ही कोर्ट के बाहर चले गए। इस पर वकील ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें वॉकआउट नहीं करना चाहिए था।
सीबीआई ने याचिका का किया विरोध
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान आईओ ने कहा था कि जांच तीन चार महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक मामले में जांच चल रही है। वकील ने आगे कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद मामले में गिरफ्तारी हुई और 164 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में अभी मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए।
वहीं सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जितनी चार्जशीट दाखिल हुई है, उसी पर हम बहस करेंगे। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद कहा कि अभी तक हमको याचिका की कॉपी नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
बीते वर्ष हुई थी गिरफ़्तारी
आप नेता मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने शराब घोटाले में सिसोदिया को पकड़ा था। इसके बाद इसी मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 9 मार्च, 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
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आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था।