द लोकतंत्र/ नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जो लाखों बैंक ग्राहकों और उनके परिजनों को राहत देगा। अक्सर किसी बैंक ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके खाते में पड़ी जमा राशि को निकालने में नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन RBI के नए नियम (RBI Naya Niyam 2025) के तहत अब यह प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है।
मृतक खाता धारक का क्लेम कैसे होगा आसान?
RBI ने निर्देश दिया है कि अब मृतक खाता धारक के नामांकित व्यक्ति (Nominee) 15 लाख रुपये तक की जमा राशि का सरल प्रक्रिया के माध्यम से दावा कर सकेंगे। इसके लिए केवल कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, वैध पहचान पत्र, क्षतिपूर्ति बांड और अन्य उत्तराधिकारियों से अस्वीकरण पत्र जमा करना होगा। अगर कोई विवादित दावा या कोर्ट ऑर्डर नहीं है तो बैंक को इस राशि का निपटान तुरंत करना होगा।
सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये तय की गई है। इससे छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी राहत मिलेगी।
कब से लागू होगा नया नियम?
आरबीआई (RBI) का नया नियम चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू होना है। यानी 31 मार्च 2026 से पहले यह नियम लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले के सभी परिपत्रों को यह नया ढांचा रिप्लेस करेगा और सभी बैंकों में एक समान दस्तावेजीकरण व समय-सीमा लागू होगी।
RBI ने बैंकों के लिए सख्त समय-सीमा तय की है। सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के 15 दिन के भीतर बैंक को क्लेम निपटाना होगा। अगर बैंक देरी करते हैं तो उन्हें 4% प्रतिवर्ष ब्याज जमा राशि पर और 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लॉकर व सुरक्षित वस्तुओं के लिए देना होगा।
ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत
इस RBI के नए गाइडलाइन (RBI New Guidelines 2025) से अब लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। पहले जहां मृतक खाते से राशि निकालने में महीनों की देरी और कानूनी जटिलताएं होती थीं, वहीं अब परिजन आसानी से राशि का क्लेम कर सकेंगे।