द लोकतंत्र : दिग्गज फ़िनटेक कंपनी Paytm के लिये आज राहत भरा शुक्रवार रहा। आरबीआई द्वारा पेटीएम पर 29 फरवरी 2024 से जो बंदिशें लगाई थी उसकी मियाद को अब बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है। आरबीआई ने 16 फरवरी 2024 को प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रकार की बंदिशें लगाई थी। अब डिपॉजिट – वॉलेट से जुड़े आदेश को 15 मार्च तक के लिए किया एक्सटेंड कर दिया गया।
बता दें, आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद कस्टमर के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टटैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में कोई ना डिपॉजिट किया जा सकेगा और ना कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप किया जा सकेगा। लेकिन ये नये आदेश पर 15 मार्च 2024 से लागू होगा।
Paytm पेमेंट बैंक के ग्राहकों के हित में लिया गया फैसला
दरअसल, आरबीआई द्वारा यह फैसला बैंक के ग्राहकों के हित में लिया गया है। केंद्रीय बैंक को लगता है कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अधिक समय की जरूरत पड़ सकती है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को चीजें स्पष्ट करने के लिए FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) भी जारी किया है। आरबीआई के इस फैसले का मतलब यह है कि ग्राहकों के पास अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का विकल्प तलाशने के लिए थोड़ा और समय होगा।
क्या था पूरा मामला?
आरबीआई ने 31 जनवरी को निर्देश दिया था कि वह 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद कर दे। आरबीआई ने कहा था कि एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की सत्यापन रिपोर्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की ओर से बैंकिंग दिशा-निर्देशों को नहीं मानने के संकेत मिले हैं। RBI की तरफ से यह कार्रवाई अपने ग्राहक को जानें (KYC) नियमों के व्यापक तौर पर उल्लंघन से धनशोधन (Money Laundering) की चिंता को देखते हुए की गई थी।
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आरबीआई ने पेटीएम पर 29 फरवरी 2024 से जो बंदिशें लगाई थी उसकी मियाद को अब बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है।