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सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पास, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना

Public Examination Bill 2024 passed, 10 years jail and Rs 1 crore fine for leaking papers in recruitment exams

द लोकतंत्र : सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित

लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा। उन्होंने कहा, यह कानून उन लोगों के विरुद्ध लाया गया है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और देश के बेटे-बेटियों के भविष्य से जुड़ा है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया।

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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को सबसे पहले निचले सदन लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में पास होने के बाद इसे ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अनुमति मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।

पेपर लीक पर मिलेगी 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान

विधेयक के अंतर्गत पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर भी 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

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Team The Loktantra

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