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Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पास, 80 प्रतिशत सहमति के साथ यह प्रस्ताव स्वीकृत

Uttarakhand UCC Bill: UCC Bill passed in Uttarakhand Assembly, this proposal approved with 80 percent consent.

द लोकतंत्र : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता (Uttarakhand UCC Bill) बिल आज सदन में पारित हो गया। बीजेपी के सभी विधायकों ने ध्वनि मत से UCC का विधेयक पारित किया, 80 प्रतिशत सहमति के साथ यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

Uttarakhand UCC Bill लागू करने वाला पहला राज्य

बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 के विधेयक में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ये पूरे उत्तराखंड में रहने वाले और उसके बाहर के निवासियों पर लागू होगा चाहे उसकी जाति या धर्म कोई भी हो। इसके साथ ही जो लोग राज्य में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन पर भी ये लागू होगा। राज्य में राज्य या केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने वालों पर भी ये क़ानून लागू होगा।

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हालाँकि इसके साथ ही ये भी साफ़ कर दिया गया है कि इस विधेयक से अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोग बाहर रहेंगे। उत्तराखंड के यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले या इसकी तैयारी करने वालों के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो लिव-इन रिलेशनशिप में हैं उन्हें इसके बारे में ज़िले के रजिस्ट्रार के सामने घोषणा करनी होगी।

दरअसल, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून बनाना बीजेपी का चुनावी घोषणापत्र वाला वादा था। धामी सरकार ने जन आकांक्षाओं के मुताबिक वो कानून अब बना दिया है। यूसीसी के अनुसार, प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून प्रभावी होगा। सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने में भी समान रूप से संबंधित कानून लागू होगा।

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Team The Loktantra

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