द लोकतंत्र : वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। वजूखाने के क्षेत्र को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे ASI करेगी। कोर्ट ने एएसआइ निदेशक को सर्वे की रिपोर्ट चार अगस्त तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। उसी दिन मामले में सुनवाई भी होगी।
जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम वैज्ञानिक विधि से जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन कर पता लगाए कि क्या ज्ञानवापी परिसर में मौजूद इमारत पहले से मौजूद किसी हिंदू मंदिर के ढांचे पर बनी है।
उन्होंने आदेश में ज्ञानवापी परिसर में जो भी निर्माण व साक्ष्य हैं, उनकी जांच की जरूरत बताते हुए वहां खंभों, पश्चिमी दीवार, चबूतरा, तहखाना, गुंबद समेत सभी जगहों की जीपीआर (ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार) या अन्य वैज्ञानिक विधि से जांच, सर्वेक्षण या उत्खनन के जरिए साक्ष्य संकलन का आदेश दिया है। सर्वे के दौरान साक्ष्यों को किसी तरह का नुकसान न हो, इसका विशेष ध्यान रखने की बात आदेश में कही गयी है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्ञानवापी परिसर के अतीत को खंगालेगी। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि न्यायालय ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा।
सर्वे के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त सुरक्षा बल को लगाया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती ज्ञानवापी परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में इस दौरान मदद करेगी।
आपको बता दें, जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर परिसर का वैज्ञानिक विधि से सर्वे कराने का आदेश दिया था।