द लोकतंत्र : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) हमारी मेहनत की कमाई का वह हिस्सा है, जो रिटायरमेंट के बाद या किसी इमरजेंसी में हमारे काम आता है। अक्सर लोग जरूरत पड़ने पर पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करते हैं, लेकिन कई बार स्क्रीन पर ‘Claim Rejected’ देखकर वे घबरा जाते हैं।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ईपीएफओ (EPFO) में क्लेम रिजेक्ट होना बहुत आम बात है और इसके पीछे अक्सर छोटी-छोटी तकनीकी गलतियां होती हैं। आज 7 मार्च 2026 की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है और आपको इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए।
इन 5 वजहों से अटक सकता है आपका पैसा
क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे सबसे बड़े कारण आपकी कागजी कार्यवाही में छिपे होते हैं:
- बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी: अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत है, तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। साथ ही, आपका वह बैंक अकाउंट UAN पोर्टल पर अपडेट और वेरिफाई होना जरूरी है।
- KYC डिटेल्स का मैच न होना: आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और UAN पोर्टल पर दर्ज जानकारी (जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि या जेंडर) में जरा सा भी अंतर होने पर सिस्टम क्लेम रिजेक्ट कर देता है।
- आधार-UAN लिंक न होना: सरकार के नियमों के अनुसार, यदि आपका आधार कार्ड आपके UAN से लिंक नहीं है, तो क्लेम प्रोसेस नहीं किया जा सकता।
- एग्जिट डेट अपडेट न होना: अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन आपके पिछले बॉस (एम्प्लॉयर) ने पोर्टल पर आपकी ‘नौकरी छोड़ने की तारीख’ (Date of Exit) नहीं डाली है, तो फाइनल सेटलमेंट नहीं हो पाएगा।
- सर्विस का समय कम होना: पेंशन (Form 10C) के लिए कम से कम 6 महीने की लगातार नौकरी जरूरी है। इससे कम समय होने पर आपका पेंशन क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
क्लेम रिजेक्ट होने पर अब क्या करें?
अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो घबराने के बजाय ये कदम उठाएं:
- स्टेटस चेक करें: सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाकर रिजेक्शन की सटीक वजह (Reason) देखें। वहां साफ़ लिखा होता है कि गलती कहाँ हुई है।
- गलती सुधारें: अगर बैंक डिटेल गलत है, तो उसे ‘Manage’ सेक्शन में जाकर सही करें। नाम या जन्म तिथि गलत होने पर ‘Joint Declaration’ फॉर्म के जरिए उसे ठीक करवाएं।
- दोबारा अप्लाई करें: एक बार जब सारी कमियां दूर हो जाएं और केवाईसी (KYC) अपडेट हो जाए, तो आप फिर से ऑनलाइन क्लेम डाल सकते हैं।
- शिकायत दर्ज करें: अगर सब कुछ सही होने के बाद भी क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, तो आप EPFiGMS (ईपीएफओ शिकायत पोर्टल) पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या नजदीकी पीएफ ऑफिस जा सकते हैं।
पीएफ क्लेम रिजेक्ट होना कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस यह आपकी जानकारी को अपडेट करने का एक संकेत है। अपनी डिटेल्स को आधार के अनुसार सही रखें और निश्चिंत होकर दोबारा अप्लाई करें।

