द लोकतंत्र/ रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा, रोजगार, पूर्व अग्निवीरों और फिल्म उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी देने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 को भी स्वीकृति दी।
अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव, स्थानीय अभ्यर्थियों को मिलेगी वरीयता
साय कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित व्यवस्था में मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। अधिकतम 30 अनुभव अंकों की व्यवस्था के तहत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम पांच महीने अध्यापन कार्य करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। इससे राजकीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से लाभ मिल सकेगा।
कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा मानदेय से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया गया है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम मंजूर, ‘हनुमान अंश’ पर भी फैसला
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी। राज्य की तृतीय श्रेणी की सिविल सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले से तय 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलने का प्रावधान है। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की तृतीय श्रेणी सरकारी सेवाओं में निर्धारित आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को नियमबद्ध किया गया है।
बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। इसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने इस आदेश का अनुमोदन किया। इस तरह 30 सितंबर की कैबिनेट बैठक में शिक्षा व्यवस्था, अतिथि शिक्षकों के अनुभव एवं मानदेय, पूर्व अग्निवीरों के रोजगार अवसर और फिल्म क्षेत्र से जुड़े अलग-अलग विषयों पर फैसले लिए गए।



