द लोकतंत्र : एक नागरिक के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हमारा दायित्व है। ITR फाइल करने के ढेरों फ़ायदे भी हैं और हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूलना नहीं चाहिए। दरअसल, ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवदेन करते हैं तो बैंक आपसे आपका ITR मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है।
जल्द भर लें ITR नहीं तो लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब बेहद नजदीक आ चुकी है। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अब आपके पास अपना ITR भरने के लिये एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। यदि आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आप सही समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 10,000 तक पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना आईटीआर भर दें क्योंकि इस बार डेडलाइन बढ़ने को कोई उम्मीद नहीं है।
दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने एक्स पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि शुक्रवार, 26 जुलाई तक 5 करोड़ से भी ज्यादा आईटीआर भरे जा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से भी ज्यादा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी आयकर विभाग ने बताया कि आईटीआर भरे जाने की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। उन्होंने लिखा कि, हमने पिछले साल से भी जल्दी यह माइलस्टोन हासिल कर लिया है। हम इतनी संख्या में उत्साह दिखाने वाले लोगों का धन्यवाद देते हैं। साथ ही लोगों से अपील करते हैं कि वह अंतिम तिथि तक इंतजार न करें और समय से पहले ही आईटीआर भरकर निश्चिंत हो जाएं।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि इस साल आईटीआर फाइलिंग का रिकॉर्ड बन सकता है। बता दें, पिछले वर्ष 31 जुलाई तक ITR भरे जाने का आँकड़ा रिकॉर्ड 6.77 करोड़ था। यहाँ यह भी बता दें कि 31 जुलाई, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बिलकुल नि:शुल्क है। हालाँकि, डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद टैक्सपेयर के पास विकल्प के तौर पर रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का समय रहता है। मगर, उसके लिए 5000 रुपये तक जुर्माने भरना पड़ता है।
अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या किन्ही वजहों से फाइलिंग में लेट हो जाते हैं तो आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस भेजा जा सकता है और आप कानूनी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह पाता है कि नोटिस का जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। वहीं, आपके बैंक से जुड़े काम भी रुक सकते हैं। तो, बिना वजह मुसीबत क्यों मोल लेना 31 जुलाई तक वक़्त है ITR फाइल कर दीजिए।