द लोकतंत्र : Sambhal News इस दौर में रिश्तों के धागे किस कदर कमजोर हो गए हैं इसकी बानगी सत्यवीर सिंह और नन्ही की कहानी से समझी जा सकती है। 15 अप्रैल 2019 को अल सुबह अपने पति को पेट्रोल छिड़क जलाकर मार देने वाली पत्नी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं को अदालत ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
Sambhal News पति का रंग ‘सांवला’ था इसलिए ख़फ़ा थी पत्नी
उत्तर प्रदेश के जिले संभल चंदौसी ग्राम विचैटा में वर्ष 2019 में हुयी हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी को दोषी करार दिया है। संभल के रहने वाले सत्यवीर सिंह की शादी वर्ष 2017 में प्रेमश्री उर्फ नन्हीं के साथ हुई थी। सत्यवीर सिंह का रंग सांवला था जिसकी वजह से उनके और उनकी पत्नी के बीच के रिश्ते सही नहीं थे। पति के सांवले रंग से खफा प्रेमश्री लगातार सत्यवीर पर छोड़ देने का दबाव बनाती थी। 15 अप्रैल, 2019 की सुबह जब मृतक का भाई और उसके पिता खेत पर गए थे तो मौका पाकर प्रेमश्री ने अपने पति को सोते वक़्त ज़िंदा जला दिया।
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पड़ोसियों ने जब घर पर हुए इस काण्ड की जानकारी दी तो मृतक का भाई हरवीर और पिता घर पहुंचे। गंभीर हालत में सत्यवीर को चंदौसी के सामूदायिक अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक सत्यवीर की पत्नी प्रेमश्री उर्फ़ नन्हीं परिवार वालों को झूठी कहानी सुनाकर भ्रमित करती रही। हालाँकि, अपनी मौत के ठीक पहले सत्यवीर ने बयान देकर पत्नी द्वारा आग लगा जलाकर मारने की बात कही। मृतक द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर किया था।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने 4 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को उन्होंने प्रेमश्री को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।