द लोकतंत्र/ आज़मगढ़ / पूजा सिंह : Azamgarh News उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक पीड़िता ने एक युवक और उसके परिजनों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़िता ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि आरोपी युवक अभिषेक कुमार ने उससे प्रेम संबंध बनाए और शादी का भरोसा देकर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में गर्भपात कराने, शादी से मुकरने, मारपीट और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पीड़िता का दावा है कि वह मामले को लेकर कई दिनों से थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी युवक अभिषेक कुमार और उसके परिजनों के खिलाफ मामले की निष्पक्ष जांच, मुकदमा दर्ज करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जिसके बाद इस मामले में थाना रानी की सराय में FIR संख्या 0241/2026 दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 69, 115(2) और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। FIR में अभिषेक कुमार के अलावा उसके परिवार के लोगों का भी उल्लेख किया गया है।
पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ संबंध, शादी का वादा करने का आरोप
पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, अभिषेक कुमार से उसकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। आरोप है कि अभिषेक कुमार लगातार शादी का भरोसा देता रहा और इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। पीड़िता के अनुसार, नौकरी लगने के बाद अभिषेक दूसरे शहर चला गया। आरोप है कि वहां भी उसने शादी का भरोसा देकर पीड़िता को अपने पास बुलाया और उसके साथ रहा। कुछ समय बाद पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसकी जानकारी अभिषेक के परिजनों को होने के बाद कथित तौर पर पीड़िता को गर्भपात की दवा दी गई। इसके बाद उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता का आरोप है कि इस घटना के बावजूद अभिषेक शादी का भरोसा देता रहा। बाद में पीड़िता के दोबारा गर्भवती होने पर कथित तौर पर शादी कराने का भरोसा दिया गया और उसे आजमगढ़ बुलाया गया। शिकायत के मुताबिक, उसे एक अधिवक्ता के पास ले जाकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए और शादी कराने का आश्वासन दिया गया।
नंबर ब्लॉक करने और मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR
पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिनों बाद अभिषेक कुमार ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया और उससे संपर्क बंद कर दिया। इसके बाद जब वह अभिषेक के घर पहुंची तो कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है।
FIR के दस्तावेज में पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर BNS की धारा 69, 115(2) और 351(3) में मुकदमा दर्ज किया है। FIR में मामले की जांच के लिए उपनिरीक्षक ओम प्रकाश यादव को जांच अधिकारी नामित किए जाने का उल्लेख है। पीड़िता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।




